देश की खबरें | दिल्ली आबकारी ‘घोटाला’ : अदालत ने लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने पर सीबीआई से जवाब मांगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में एक सरकारी गवाह द्वारा उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) वापस लेने के अनुरोध वाली अर्जी पर सोमवार को सीबीआई से जवाब मांगा।

नयी दिल्ली, पांच जून दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में एक सरकारी गवाह द्वारा उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) वापस लेने के अनुरोध वाली अर्जी पर सोमवार को सीबीआई से जवाब मांगा।

अदालत ने पूछा कि आरोपी को माफ कर दिए जाने के बाद भी एलओसी कैसे जारी रह सकता है।

विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई की खिंचाई की।

न्यायाधीश ने सीबीआई के वकील से कहा, ‘‘किस प्रावधान के तहत एलओसी को जारी रखा जा सकता है?... बेहतर होगा कि आप इसे वापस ले लें। अगर अदालत कोई आदेश पारित करती है, तो वह इसे कड़ाई के साथ पारित करेगी।’’

सीबीआई के वकील ने दलील दी कि देश में अरोड़ा की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एलओसी को जारी रखा गया।

इस पर अदालत ने जांच अधिकारी और वकील को एलओसी जारी करने और वापस लेने संबंधी दिशा-निर्देश प्रस्तुत करने के लिए कहा।

अदालत इस मामले की अगली सुनवाई आठ जून को करेगी।

अपनी अर्जी में अरोड़ा ने कहा कि वह 15 जून को नीदरलैंड की यात्रा करने वाले हैं।

अदालत ने पिछले साल 16 नवंबर को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कथित करीबी सहयोगी अरोड़ा को मामले में सरकारी गवाह बनाने और उन्हें माफ करने की सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया था।

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