देश की खबरें | दिल्ली की अदालत ने पूर्व कोयला सचिव समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने झारखंड में दो कोयला खदानों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, पूर्व संयुक्त सचिव के.एस. क्रोफा और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
नयी दिल्ली, आठ फरवरी दिल्ली की एक अदालत ने झारखंड में दो कोयला खदानों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, पूर्व संयुक्त सचिव के.एस. क्रोफा और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने हुतार और हुरिलोंग कोयला खदानों के आवंटन के संबंध में आरोपी व्यक्तियों और कॉन्स्टिस्टील लिमिटेड के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।
न्यायाधीश ने छह फरवरी को पारित एक आदेश में आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए मामले की सुनवाई पांच मार्च तय की।
उन्होंने माना कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी (आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय), आपराधिक साजिश (आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दंडनीय) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कथित अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
न्यायाधीश ने सीबीआई की दलील पर गौर किया कि गुप्ता ने यह दावा करके तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी गुमराह किया था कि आरोपी कंपनी की झारखंड ने पुरजोर सिफारिश की थी जबकि राज्य ने इस कंपनी को कोयला खदान आवंटन का विरोध किया था।
उन्होंने कहा, ‘‘घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आरोपी व्यक्तियों की कृत्यों/चूक में भागीदारी थी और इस प्रकार एक साजिश का संकेत मिलता है।’’
न्यायाधीश ने कहा कि भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के साथ धोखाधड़ी की गई और कोयला खदान आवंटन के लिए पांच अगस्त 2008 का प्रस्ताव पत्र प्राप्त कर लिया गया।
उन्होंने कहा, ‘‘लोकसेवकों ने निजी आरोपी व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। यह एक उपयुक्त मामला है जहां साजिश का आरोप भी बनता है।’’
सीबीआई के अतिरिक्त कानूनी सलाहकार संजय कुमार ने अदालत को बताया कि गुप्ता और क्रोफा ने प्रकाशित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और कोयला खदान के आवंटन के लिए अयोग्य कंपनी की सिफारिश की गई थी।
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