देश की खबरें | मशीन चोरी के मामले में आजम खान की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित
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प्रयागराज, दो सितंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मशीन की चोरी के मामले में प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति समित गोपाल ने आजम खान और राज्य सरकार के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया।
आजम खान के खिलाफ 2022 में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर नगर पालिका परिषद द्वारा सड़क साफ करने के लिए खरीदी गई मशीन की चोरी की। यह मशीन बाद में कथित तौर पर आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई।
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वकार अली खान नाम के एक व्यक्ति ने 2022 में रामपुर कोतवाली में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पांच अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2014 में इन व्यक्तियों ने अपनी ताकत का दुरुपयोग कर सड़क साफ करने की सरकारी मशीन की चोरी की।
प्राथमिकी के मुताबिक बाद में उक्त मशीन आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय के परिसर से बरामद की गई। आरोप है कि इस मशीन को जौहर विश्वविद्यालय परिसर में गाड़ दिया गया था जिसे राज्य की एजेंसी द्वारा जमीन खोदकर बरामद किया गया।
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