देश की खबरें | साइबर ठग ने वृद्ध दम्पति से चार करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दक्षिण मुंबई के एक बुजुर्ग व्यक्ति से एक साइबर जालसाज ने कथित तौर पर 4.35 करोड़ रुपये ठग लिये। ठग ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि वह 11 करोड़ रुपये का भविष्य निधि कोष पाने का हकदार हैं। यह जानकारी पुलिस ने बृहस्पतिवार को दी।

मुंबई, 26 अक्टूबर दक्षिण मुंबई के एक बुजुर्ग व्यक्ति से एक साइबर जालसाज ने कथित तौर पर 4.35 करोड़ रुपये ठग लिये। ठग ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि वह 11 करोड़ रुपये का भविष्य निधि कोष पाने का हकदार हैं। यह जानकारी पुलिस ने बृहस्पतिवार को दी।

एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब सामने आई जब 71 वर्षीय व्यक्ति की पत्नी कफ परेड थाने पहुंची और एक शिकायत दर्ज करायी।

अधिकारी ने कहा, ‘‘अपनी शिकायत में, महिला ने कहा कि उसे इस साल मई में एक महिला का फोन आया। फोन करने वाली ने दावा किया कि वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से बोल रही है। पीड़ित महिला का विश्वास जीतने के लिए, फोन करने वाली महिला ने शिकायतकर्ता के पति के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी दी।’’

उन्होंने बताया कि फोन करने वाली महिला ने शिकायतकर्ता को यह भी बताया कि उनके पति की कंपनी ने उनके ईपीएफ खाते में 20 साल की अवधि के लिए 4 लाख रुपये जमा किए हैं और अब वह 11 करोड़ रुपये की परिपक्वता राशि पाने के हकदार हैं।

अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता के पति पहले एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा और परामर्श कंपनी में काम करते थे। अधिकारी ने कहा कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, दंपति ने परिपक्वता के बाद धनराशि निकाल ली थी।

अधिकारी ने कहा कि इसके बाद फोन करने वाली महिला ने पीड़ित महिला से ‘टीडीएस’, ‘जीएसटी’ और आयकर के भुगतान के लिए जरूरी पैसे जमा करने को कहा। उन्होंने कहा कि उस पर विश्वास करके महिला ने समय-समय पर उसके निर्देश के अनुसार बैंक खातों में पैसे भेजे।

उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह, आरोपी महिला ने दंपति से 4.35 करोड़ रुपये की ठगी की। पीड़िता को मई और सितंबर के बीच कई बार विभिन्न बहानों से पैसे भेजने के लिए कहा गया। हालांकि जब फोन करने वाली ने और पैसे की मांग करना जारी रखा, तो दंपति ने उसे बताया कि उनके पास अब कोई धन नहीं है।’’

उन्होंने कहा कि फोन करने वाली महिला ने तब धमकी देनी शुरू कर दी कि वह आयकर विभाग को सूचित कर देगी। उन्होंने बताया कि जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो दंपति ने पुलिस से संपर्क किया और मंगलवार को शिकायत दर्ज करायी।

अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 384, 419, 420 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

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