नयी दिल्ली,छह जनवरी उच्चतम न्यायालय ने अवमानना के एक मामले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के अध्यक्ष को तेलंगाना उच्च न्यायालय की ओर से सुनाई गई दो माह की कैद की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला ने एनटीपीसी प्रमुख के वकील सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर किया। मेहता ने कहा था कि उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाए जाने की जरूरत है।
पीठ ने कहा,‘‘ हम उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा रहे हैं।’’
इससे पहले, शीर्ष अदालत दिन में, एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी।
मेहता ने पीठ से कहा था, ‘‘ यह मामला कुछ गैर-कार्यकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों के संबंध में अवमानना का है, जिसमें एनटीपीसी के प्रमुख को दो माह की जेल की सजा सुनाई गई है।’’
इस पर पीठ ने कहा,‘‘ हम इसे सुनेंगे।’’ इसके साथ ही पीठ ने मेहता को न्यायाधीशों के लिए याचिका की तीन प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा।
गौरतलब है कि 31 दिसंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह को अवमानना मामले में दो महीने की जेल की सजा सुनाई थी।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने अवमाननाकर्ता को शीर्ष अदालत जाने का वक्त देते हुए छह सप्ताह के लिए फैसले के अमल पर रोक लगा दी थी।
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