देश की खबरें | अदालत ने सम्पत्ति सौंपने में देरी के लिए कारोबारी को दिया पांच करोड़ रुपए भुगतान करने का आदेश

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने रियल एस्टेट डेवल्पर रेनेसंस इंफास्ट्रक्चर को आदेश दिया है कि वह तय समय के 80 महीने बाद भी मुंबई में एक व्यक्ति को सम्पत्ति सौंपने में नाकाम रहने पर पांच करोड़ चार लाख रुपए मुआवजा दे।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, 30 सितंबर बंबई उच्च न्यायालय ने रियल एस्टेट डेवल्पर रेनेसंस इंफास्ट्रक्चर को आदेश दिया है कि वह तय समय के 80 महीने बाद भी मुंबई में एक व्यक्ति को सम्पत्ति सौंपने में नाकाम रहने पर पांच करोड़ चार लाख रुपए मुआवजा दे।

न्यायमूर्ति एस सी गुप्ते की एकल पीठ ने महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण और रेरा अपीली न्यायाधिकरण का फैसला बरकरार रखने का 25 सितंबर को आदेश दिया। निचली अदालतों ने रेनेसंस इंफास्ट्रक्चर को आदेश दिया था कि वह खरीदार को इस मुआवजा राशि का भुगतान करे।

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रेनेसंस इंफास्ट्रक्चर ने रेरा और रेरा अपीली न्यायाधिकरण के आदेशों को इस साल जनवरी में उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा कि खरीदार ने डेवल्पर से दिसंबर 2009 में छह भूखंड और गोदाम खरीदे थे, जिन्हें बिक्री समझौते के अनुसार नौ मार्च 2010 को खरीदार को सौंपा जाना था।

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समझौते में यह भी कहा गया था कि यदि डेवल्पर समय पर सम्पत्ति सौंपने में नाकाम रहा तो उसे हर माह 10 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से खरीदार को मुआवजा देना होगा। समय पर सम्पत्ति नहीं मिलने पर खरीदार रेरा पहुंचा, जिसने पांच करोड़ चार लाख रुपए के मुआवजे की गणना की।

रेनेसंस इंफास्ट्रक्चर ने इसे अपीली न्यायाधिकरण में चुनौती दी। न्यायाधिकरण ने डेवल्पर से कहा कि उसे मामले की सुनवाई के लिए रेरा कानून के अनुसार मुआवजे की 50 प्रतिशत राशि पहले जमा करानी होगी, लेकिन जब डेवल्पर यह राशि जमा नहीं करा पाया तो न्यायाधिकरण ने याचिका खारिज कर दी।

इसके बाद डेवल्पर ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

न्यायमूर्ति गुप्ते ने रेनेसंस इंफास्ट्रक्चर को खरीदार को सप्ताह में पांच करोड़ चार लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया।

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