देश की खबरें | अदालत लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर 28 अगस्त को कर सकती है सुनवाई
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नयी दिल्ली, 27 अगस्त दिल्ली की एक अदालत लोकसभा सदस्य रशीद इंजीनियर की ओर से दायर आतंकवाद वित्तपोषण मामले में नियमित जमानत का अनुरोध करने वाली याचिका पर 28 अगस्त को सुनवाई कर सकती है। इंजीनियर रशीद 2019 से जेल में बंद हैं।
शेख अब्दुल रशीद को इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को पराजित किया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने 20 अगस्त को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को नोटिस जारी किया था और उसे उनकी (रशीद) याचिका पर 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
अदालत ने इससे पहले रशीद को पांच जुलाई को सांसद पद की शपथ लेने के लिए पैरोल दी थी।
एनआईए ने उन्हें कथित आतंकी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अभ्यारोपित किया है। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
उनका नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली के खिलाफ जांच के दौरान सामने आया था। वटाली को एनआईए ने घाटी में आतंकवादी संगठनों और अलगाववादियों का कथित रूप से वित्त पोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
सुनवाई अदालत ने मलिक को 2022 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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