देश की खबरें | अदालत ने मोहित भारतीय की मानहानि याचिका पर राकांपा नेता मलिक को नोटिस जारी किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. यहां की एक अदालत ने मुंबई भाजपा की युवा इकाई के पूर्व अध्यक्ष मोहित भारतीय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को नोटिस जारी किया। भारतीय ने आरोप लगाया है कि पिछले महीने एक क्रूज जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के बाद राद्यट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता ने उन्हें और उनके एक करीबी रिश्तेदार को बदनाम किया।

मुंबई, आठ नवंबर यहां की एक अदालत ने मुंबई भाजपा की युवा इकाई के पूर्व अध्यक्ष मोहित भारतीय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को नोटिस जारी किया। भारतीय ने आरोप लगाया है कि पिछले महीने एक क्रूज जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के बाद राद्यट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता ने उन्हें और उनके एक करीबी रिश्तेदार को बदनाम किया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मलिक के बयानों से प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता (मोहित भारतीय) की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत राकांपा नेता के खिलाफ अपराध बनता है।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की एक टीम ने पिछले महीने मुंबई तट के पास एक क्रूज जहाज पर छापा मारा था और दावा किया था कि जहाज से मादक पदार्थ जब्त किया गया है। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान और 19 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में आर्यन खान और कुछ अन्य को जमानत मिल गयी थी।

मलिक ने बार-बार क्रूज मामले को "फर्जी" करार दिया और उन्होंने एनसीबी के मुंबई क्षेत्र के निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। हालांकि, वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है।

भारतीय ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर अपनी शिकायत में दावा किया कि मलिक ने एनसीबी की छापेमारी और आर्यन खान सहित कई लोगों की गिरफ्तारी को लेकर नौ अक्टूबर को संवाददाता सम्मेलन में उन्हें और उनके रिश्तेदार ऋषभ सचदेव को "जानबूझकर बदनाम" किया।

मजिस्ट्रेट पी आई मोकाशी ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि मलिक के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला बनता है। अदालत ने कहा कि उसने मलिक के संवाददाता सम्मेलन के दस्तावेजों और वीडियो क्लिप पर गौर किया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, " प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि आरोपी नवाब मलिक के शब्द ऐसे थे कि उससे शिकायतकर्ता (भारतीय) की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।"

अदालत ने आरोपी नवाब मलिक के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 29 नवंबर के लिए सूचीबद्ध की।

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