देश की खबरें | मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली स्वामी की याचिका पर न्यायालय ने नोटिस जारी किया
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नयी दिल्ली, 14 अगस्त उच्चतम न्यायालय सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।
मद्रास उच्च न्यायालय ने एक कंपनी को सिंगापुर उच्च न्यायालय के समक्ष उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने स्वामी द्वारा दाखिल अपील पर एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया।
पीठ ने मामले को अगली सुनवाई के लिए छह हफ्ते बाद सूचीबद्ध किया।
स्वामी ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 18 अप्रैल के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसने 2014 में एकल न्यायाधीश द्वारा कंपनी के खिलाफ दिए गए अंतरिम व्यादेश (इन्जंक्शन) को रद्द कर दिया था।
यह मामला 26 अप्रैल, 2012 को नयी दिल्ली में स्वामी की प्रेस वार्ता से संबंधित है, जिसके दौरान उन्होंने कथित तौर पर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन और एयरसेल-मैक्सिस सौदे में कथित अनियमितताओं पर टिप्पणी की थी।
एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आरोपों पर आपत्ति जताई थी और उन्हें कानूनी नोटिस जारी किया था। बाद में, इसी नाम की इसकी सिंगापुर की सहायक कंपनी ने सिंगापुर उच्च न्यायालय में मानहानि की कार्यवाही शुरू की।
स्वामी ने शीर्ष अदालत में अदालत की अवमानना की याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि शीर्ष अदालत में 2जी से संबंधित मामले दायर करने के लिए उन्हें अदालतों में नहीं घसीटा जा सकता है।
याचिका 10 सितंबर 2013 को खारिज कर दी गई थी।
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