देश की खबरें | शादी का झांसा देकर महिला से बलात्कार के आरोपी अभिनेता को अदालत ने जमानत देने से इनकार किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुंबई की एक अदालत ने महिला से शादी का वादा करके उससे शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक उदीयमान अभिनेता को जमानत देने से इनकार कर दिया।
मुंबई, 16 अगस्त मुंबई की एक अदालत ने महिला से शादी का वादा करके उससे शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक उदीयमान अभिनेता को जमानत देने से इनकार कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीकांत भोसले ने 11 अगस्त को अभिनेता को जमानत देने से इनकार कर दिया। विस्तृत आदेश बुधवार को उपलब्ध हो पाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित महिला ने 10 जून को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि वह 2021 में आरोपी से मिली और उन्हें प्यार हो गया। अक्टूबर 2021 में उपनगरीय अंधेरी निवासी अभिनेता ने महिला से उसके आवास पर शारीरिक संबंध बनाया। उनका रिश्ता जारी रहा और महिला गर्भवती हो गई। हालांकि, जुलाई 2022 में गर्भपात हो गया।
अभियोजन के मुताबिक नवंबर 2022 में महिला एक बार फिर गर्भवती हो गई, जिसके बाद आरोपी उससे बचने लगा। हालांकि, अप्रैल 2023 में आरोपी महिला से मिला और कार में घूमाने ले गया। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आरोपी ने कथित तौर पर महिला के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि महिला के मुताबिक, आरोपी बच्चा नहीं चाहता था। इसके बाद महिला ने शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन उसे धोखा दिया गया। आरोपी को 23 जून को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है।
अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों पर गौर करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता दो मौकों पर आरोपी से गर्भवती हुई, जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि शारीरिक संबंध सहमति से था, लेकिन यह केवल शादी के वादे के कारण था। अदालत ने कहा, ‘‘आगे आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया जब उसे पता चला कि महिला दूसरी बार गर्भवती हुई है।’’
अदालत ने कहा कि इस प्रकार यह मानने का कारण है कि आरोपी ने कथित अपराध किया है। अदालत ने कहा कि इस पृष्ठभूमि में आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है खासकर जब जांच जारी हो।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)