अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत देने के आदेश को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर सुनवाई शुरू की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई शुरू की.

एजेंसी न्यूज Bhasha|
अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत देने के आदेश को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर सुनवाई शुरू की
Credit -( Latestly.Com )

नयी दिल्ली, 21 जून : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई शुरू की.

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुन रही है. इसके बाद अदालत केजरीवाल के वकीलों की ओर से दलीलें सुनेगी. ईडी ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया है. यह भी पढ़ें : दिल्ली जल संकट: हरियाणा से अधिक पानी की मांग के लिए आतिशी ने शुरू की भूख हड़ताल

राजू ने अपनी दलील शुरू करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 'प्रतिकूल' है अधीनस्थ न्यायालय का आदेश आज उपलब्ध कराया गया है. उन्होंने कहा, ''हमें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया. इससे अधिक खराब आदेश कोई और नहीं हो सकता.''

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नयी दिल्ली, 21 जून : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई शुरू की.

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुन रही है. इसके बाद अदालत केजरीवाल के वकीलों की ओर से दलीलें सुनेगी. ईडी ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया है. यह भी पढ़ें : दिल्ली जल संकट: हरियाणा से अधिक पानी की मांग के लिए आतिशी ने शुरू की भूख हड़ताल

राजू ने अपनी दलील शुरू करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 'प्रतिकूल' है अधीनस्थ न्यायालय का आदेश आज उपलब्ध कराया गया है. उन्होंने कहा, ''हमें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया. इससे अधिक खराब आदेश कोई और नहीं हो सकता.''

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