देश की खबरें | न्यायालय सीधे प्रसारण की कार्यवाही के कॉपीराइट की सुरक्षा से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत ’

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नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिसमें इसकी कार्यवाही के सीधे प्रसारण की प्रक्रिया के कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए यूट्यूब के साथ एक विशेष व्यवस्था का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि अदालत ने अपनी संविधान पीठों की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग (सीधे प्रसारण) के लिए कदम उठाए हैं और यह भी तय किया गया है कि इस अनुभव से सीखकर इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है।

पीठ ने कहा, "हमें कहीं से शुरुआत करनी थी। इसलिए, हमने संविधान पीठों के साथ शुरुआत की।"

इसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन पर नोटिस जारी किया और अदालत के महासचिव तथा अन्य से जवाब मांगा।

पीठ ने मामले में सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख निर्धारित की।

गोविंदाचार्य की ओर से पेश अधिवक्ता विराग गुप्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता कार्यवाही के सीधे प्रसारण का समर्थन करता है लेकिन यह इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, "यह सब ठीक है। हमने शुरुआत में संविधान पीठों से कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए कदम उठाए हैं, और फिर इसे आगे तीन-न्यायाधीशों की पीठ तक ले जाया जा सकता है।"

गुप्ता ने तर्क दिया कि सीधे प्रसारण की कार्यवाही पर कॉपीराइट का ‘समर्पण नहीं किया जा सकता और शीर्ष अदालत के डेटा का न तो मुद्रीकरण किया जा सकता है और न ही व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा सकता है।

पीठ ने कहा, "आप जो सुझाव दे रहे हैं वह निश्चित रूप से अच्छा है। हम इसके बारे में जानते हैं। हम इससे बेखबर नहीं हैं। हम कदम उठा रहे हैं।"

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