देश की खबरें | कांग्रेस ने जमानत पर अभिनेता विनायकन की रिहाई की आलोचना की; पुलिस ने कार्रवाई को जायज ठहराया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. विपक्षी दल कांग्रेस ने अभिनेता विनायकन के खिलाफ केवल भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जमानती धाराएं लगाने के लिए केरल पुलिस की निंदा की है, जिन्हें कथित तौर पर नशे की हालत में कोच्चि में एक पुलिस थाने में हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

कोच्चि, 25 अक्टूबर विपक्षी दल कांग्रेस ने अभिनेता विनायकन के खिलाफ केवल भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जमानती धाराएं लगाने के लिए केरल पुलिस की निंदा की है, जिन्हें कथित तौर पर नशे की हालत में कोच्चि में एक पुलिस थाने में हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

विनायकन ने एर्नाकुलम टाउन नॉर्थ पुलिस थाने में मंगलवार शाम को कथित हंगामा किया था। पुलिस ने अपार्टमेंट में पत्नी के साथ विवाद होने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए थाने में तलब किया था।

फेसबुक पर जारी एक पोस्ट में कांग्रेस नेता और त्रिक्कक्कारा से विधायक उमा थॉमस ने आरोप लगाया कि अभिनेता के खिलाफ कमजोर धाराएं लगाई गईं और उन्हें गलत बर्ताव तथा अधिकारियों के कर्तव्य में बाधा डालने के बावजूद थाने से जमानत पर रिहा कर दिया गया।

थॉमस ने सवाल किया कि क्या विनायकन की अचानक रिहाई "कॉमरेड होने के नाते उन्हें प्राप्त विशेषाधिकार" के कारण हुई। उनका इशारा वामपंथियों की तरफ था। कांग्रेस विधायक ने यह भी जानना चाहा कि क्या पुरस्कार विजेता अभिनेता को क्लिफ हाउस के निर्देश पर रिहा किया गया। क्लिफ हाउस केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का आधिकारिक निवास है।

मंगलवार रात को की गई पोस्ट में थॉमस ने कहा कि यह कृत्य उन पुलिस अधिकारियों को हतोत्साहित करेगा, जो सम्मान के साथ काम करते हैं।

हालांकि, कोच्चि के पुलिस उपायुक्त शशिधरन ने इन आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगी और विनायकन पर ऐसी धाराएं लगाई गई हैं, जिसके तहत उन्हें तीन साल तक की सजा हो सकती है।

एक सवाल के जवाब में शशिधरन ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी कि क्या अभिनेता ने थाने पर पुलिस कर्मियों के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया था। उन्होंने कहा कि वीडियो फुटेज की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर संबंधित धाराएं लगाई जाएंगी।

शशिधरन ने यह भी कहा कि गैर-जमानती धारा तभी लागू होगी, जब किसी के खिलाफ कोई आपराधिक बल प्रयोग किया गया हो।

वहीं, पुलिस ने कहा कि विनायकन को थाने में अव्यवस्था पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें आवश्यक चिकित्सा जांच के लिए नजदीकी अस्पताल भी ले जाया गया था।

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