देश की खबरें | सीमा पर हालात के कारण कर्नल दंपति की तैनाती एक साथ नहीं की जा रही : सेना ने अदालत को बताया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. सेना ने अलग-अलग जगहों पर तैनाती को चुनौती देने वाले कर्नल दंपति की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ‘‘सीमा पर ऑपरेशनल हालात’’, ‘‘संगठन के हितों’’ और जेएजी विभाग में ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों की कमी के कारण दोनों की तैनाती एकसाथ नहीं हो सकती है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, छह अक्टूबर सेना ने अलग-अलग जगहों पर तैनाती को चुनौती देने वाले कर्नल दंपति की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ‘‘सीमा पर ऑपरेशनल हालात’’, ‘‘संगठन के हितों’’ और जेएजी विभाग में ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों की कमी के कारण दोनों की तैनाती एकसाथ नहीं हो सकती है।

हालांकि, सैन्य सचिव शाखा के इस रुख का दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के अधिवक्ता ने विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) विभाग ‘‘सीमा पर हालात’’ और ‘‘संगठन के हितों’’ जैसे शब्दों का उपयोग कर अदालत को ‘‘भ्रमित’’ करने का प्रयास कर रहा है।

यह भी पढ़े | BJP Leader Murder Case: पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में बीजेपी नेता की हत्या, CID ने 2 को किया गिरफ्तार.

उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली सैन्य सचिव शाखा ने कहा है कि अदालत के निर्देशानुसार कर्नल अमित कुमार द्वारा उनकी पदस्थापना को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका को उनका आवेदन माना गया और उसपर विचार करने के बाद 30 सितंबर को उनकी और उनकी पत्नी की तैनाती एक साथ करने की अर्जी खारिज कर दी गयी।

विभाग द्वारा 15 मई को जारी दो अलग-अलग आदेशों के तहत, कर्नल अमित कुमार और उनकी पत्नी कर्नल अनु डोगरा को क्रमश: अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बठिंडा (पंजाब) में तैनाती दी गयी। इससे पहले दोनों राजस्थान के जोधपुर में पदस्थापित थे।

यह भी पढ़े | Dark Web: मनिपाल इंजीनियरिंग का छात्र 15 लाख रुपये के MDMA के साथ गिरफ्तार, डार्क वेब के जरिये मंगवाया था ड्रग्स.

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति आशा मेनन ने 15 सितंबर को सेना को कहा था कि वह अपनी याचिका को आवेदन की तरह स्वीकार करे और उसपर किये गए फैसले के बारे में 20 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले अदालत को अवगत कराए।

उच्च न्यायालय ने फैसला आने तक दोनों अधिकारियों की पदस्थापना पर रोक लगा दी थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\