देश की खबरें | आचार संहिता उल्लंघन मामला : अदालत ने पूर्व मंत्री श्रीनिवास प्रसाद के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगाई

बेंगलुरु, 11 जुलाई कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और छह बार सांसद रहे वी. श्रीनिवास प्रसाद के खिलाफ कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी।

प्रसाद पर 2017 में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। उन्होंने कथित तौर पर देवसरहल्ली के एक व्यक्ति को खुलेआम 100 रुपये दिए थे। प्रसाद उस समय नंजनगुड विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में प्रचार कर रहे थे।

एक चुनाव अधिकारी ने उनके खिलाफ नंजनगुड ग्रामीण थाने में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई थी।

भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच (चुनाव के संबंध में अवैध भुगतान) के तहत एक मामला मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित है।

उसके बाद, प्रसाद ने प्राथमिकी और कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव ने दलीलें सुनने के बाद मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी और याचिका को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)