देश की खबरें | ओसीआई कार्ड निरस्त करने के खिलाफ ब्रिटेन में रह रही पत्रकार की याचिका पर केंद्र जवाब दे: अदालत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को ब्रिटेन में रह रही भारतीय मूल की पत्रकार की उस याचिका पर जवाब देने के लिए कहा जिसमें उसके ओसीआई कार्ड को निरस्त करने को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार के खिलाफ हानिकारक दुष्प्रचार में उसकी कथित संलिप्तता के कारण उसका भारतीय प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्ड निरस्त कर दिया गया।

नयी दिल्ली, 12 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को ब्रिटेन में रह रही भारतीय मूल की पत्रकार की उस याचिका पर जवाब देने के लिए कहा जिसमें उसके ओसीआई कार्ड को निरस्त करने को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार के खिलाफ हानिकारक दुष्प्रचार में उसकी कथित संलिप्तता के कारण उसका भारतीय प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्ड निरस्त कर दिया गया।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने 82 वर्षीय अमृत विल्सन की याचिका पर गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और लंदन स्थित भारतीय उच्चयोग को नोटिस जारी किया।

उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को वह सामग्री भी पेश करने को कहा जिसके आधार पर उसने विल्सन का ओसीआई कार्ड निरस्त कर दिया।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में महिला ने दलील दी कि 17 मार्च, 2023 को उसके ओसीआई कार्ड को निरस्त करने का दिया गया आदेश मनमान और अवैध है।

उन्होंने कहा कि यह आदेश उच्चायोग द्वारा बिना दिमाग का इस्तेमाल किये मशीनी अंदाज में दिया गया और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

भारतीय उच्चायोग ने भारत सरकार के खिलाफ हानिकारक दुष्प्रचार में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए विल्सन को गत नवंबर में नोटिस जारी किया था।

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