जरुरी जानकारी | मशहूर हस्तियों को विज्ञापनों के समय करना होगा खुलासा, भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सरकार ने जानी-मानी हस्तियों और खिलाड़ियों समेत विभिन्न उत्पादों का विज्ञापन करने वाले प्रचारकों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब विज्ञापनों के प्रचारकों को प्रचारित की जा रही सामग्री के साथ अपने संबंध का ब्योरा भी देना होगा।
नयी दिल्ली, 11 जून सरकार ने जानी-मानी हस्तियों और खिलाड़ियों समेत विभिन्न उत्पादों का विज्ञापन करने वाले प्रचारकों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब विज्ञापनों के प्रचारकों को प्रचारित की जा रही सामग्री के साथ अपने संबंध का ब्योरा भी देना होगा।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए नए दिशानिर्देश जारी करते हुए यह सख्ती बरतने की घोषणा की। इसमें कहा गया कि विज्ञापन में उसके प्रचारक की सच्ची राय, मान्यता या अनुभव को दर्शाया जाना चाहिए।
इस दिशानिर्देश के मुताबिक प्रचारक को भ्रामक जानकारी देने वाले विज्ञापनों से परहेज करना होगा। विज्ञापनों के प्रचारकों को यह बताना होगा कि किसी सामग्री से उनका क्या नाता है। ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ता सुरक्षा कानून के तहत जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
दिशा-निर्देशों के मुताबिक, ‘‘प्रचारक, व्यवसायी, विनिर्माता या विज्ञापनदाता के बीच यदि कोई संबंध है जो प्रचार की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है तो प्रचार के वक्त ऐसे संबंध का पूरी तरह से खुलासा करना होगा।’’
उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी अपराध करने पर 50 लाख रुपये का दंड लगाया जाएगा।
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