देश की खबरें | मऊ की सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा रद्द

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मऊ जिले की सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी, उनके छोटे भाई उमर अंसारी और चाचा मंसूर अंसारी के खिलाफ कोतवाली मऊ में दर्ज एक मामले में मुकदमे की कार्यवाही और दाखिल आरोप पत्र रद्द कर दिया है।

प्रयागराज, 14 सितंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मऊ जिले की सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी, उनके छोटे भाई उमर अंसारी और चाचा मंसूर अंसारी के खिलाफ कोतवाली मऊ में दर्ज एक मामले में मुकदमे की कार्यवाही और दाखिल आरोप पत्र रद्द कर दिया है।

अब्बास अंसारी के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से निर्वाचन के बाद पुलिस की अनुमति के बगैर जुलूस निकाला और लोगों का आवागमन बाधित किया। इसके अलावा, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया।

अब्बास अंसारी, पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का बेटा है।

न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने मंगलवार को अब्बास अंसारी और दो अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद कहा, “प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों और जांच के दौरान एकत्र किये गये साक्ष्यों पर गौर करने पर प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। अभियोजन का मामला स्वीकार भी कर लें तो ऐसा कोई अपराध नहीं बनता जिसमें याचिकाकर्ता को दोषी करार दिया जा सके।”

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता और केवल झूठा आरोप लगाया गया है।

अब्बास अंसारी की जीत के जुलूस के दौरान सड़क पर जाम लग गया और लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि, किसी भी व्यक्ति का कोई ऐसा बयान दर्ज नहीं किया गया जो यह दर्शाता हो कि उसे किसी भी दिशा में जाने से आरोपी व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर रोका गया।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\