जरुरी जानकारी | बैंक धोखाधड़ी मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने दो सुरंग खोदने की मशीनें कुर्क की
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नयी दिल्ली, 15 जुलाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुनियादी ढांचा कंपनी एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लि. के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी से संबद्ध मनी लांड्रिग जांच के तहत दिल्ली में डीएमआरसी परिसर में रखी उसकी सुरंग बनाने की दो मशीनें कुर्क की है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि एरा इंफ्र इंजीनियरिंग लि. (ईआईईएल) की 33.71 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क करने के अस्थायी आदेश मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत जारी किया गया।
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ईडी ने कहा, ‘‘कुर्क संपत्तियां दिल्ली मेट्रो रेल निगम के मुंडका परिसर में रखी दो टनल मशीनें हैं। इनका मूल्य क्रमश: 18.31 करोड़ रुपये और 15.40 करोड़ रुपये हैं। ये दोनों मशीनें एरा इंफ्रा इंजीनियिरंग लि. की है।’’
जांच एजेंसी ने कंपनी के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है और उसके चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक हेम सिंह भड़ाना, अज्ञात बैंक अधिकारियों, कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई की अप्रैल 2018 में दर्ज प्राथमिका को देखने के बाद मामला दर्ज किया गया।
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दो केंद्रीय जांच एजेंसियां कर्ज मंजूरी, वितरण और यूको बैंक द्वारा 650 करोड़ रुपये के जारी दो कर्ज के मामले में भड़ाना और अन्य आरोपियों के द्वारा आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और फर्जी दस्तावेज का उपयोग और आपराधिक आचरण को लेकर कंपनी, उसके प्रवर्तक तथा अन्य के खिलाफ जांच-पड़ताल कर रही हैं।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार कर्ज की मंजूरी जिस आधार पर दी गयी थी, राशि का उपयोग उस मकसद के लिये नहीं किया गया।
कंपनी पर आरोप है कि उसने कुल 650 करोड़ रुपये के कर्ज में से 250.7 करोड़ रुपये का उपयोग किसी दूसरे जगह किया।
इससे पहले, ईडी ने कंपनी की 5.72 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
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