गुवाहाटी: असम सरकार (Assam Government) ने रविवार को घोषणा की कि वह ऐसी महिलाओं को 2.5 लाख रुपये देगी, जिनके पति की कोविड-19 (Covid-19) से मृत्यु हो गई है, यदि उनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से कम है. नयी 'मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना' (Chief Minister Covid-19 Widow Assistance Scheme) के तहत 'ओरुनोदोई' और 'विधवा पेंशन' योजनाओं के लाभार्थी भी एकमुश्त वित्तीय सहायता के पात्र हैं. कांग्रेस नेता Rahul Gandhi 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोरोना पर एक श्वेतपत्र करेंगे जारी
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने ट्वीट किया, ‘‘कोविड-19 के कारण कई कीमती जानें चली गईं, जिससे कई परिवार संकट में आ गए. जिन महिलाओं के पति की बीमारी से मृत्यु हुई है, उन्हें कुछ राहत देने के हमारे ईमानदार प्रयास के तहत ऐसी पात्र विधवाओं को एकमुश्त अनुदान के रूप में 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे.’’
योजना के अनुसार, मृत्यु के समय लाभार्थी का पति एक कोविड-19 पॉजिटिव रोगी होना चाहिए और इसे राज्य-स्तरीय कोविड डेथ ऑडिट बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए.
योजना के विवरण में उल्लेख किया गया है, ‘‘लाभार्थी को कम आय वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए, जिसकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक हो.’’
हालांकि, यह कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्हें सामान्य मानदंडों के अनुसार पारिवारिक पेंशन मिलती है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) बुलेटिन के अनुसार, असम में कोविड-19 के कारण कुल 4,403 लोगों की मौत हुई है.
एनएचएम ने यह भी कहा कि 1,347 और कोविड-19 रोगियों की मौत हुई है, लेकिन सरकार के डेथ ऑडिट बोर्ड ने उन्हें वायरस से होने वाली मौतों की संख्या में शामिल नहीं किया है क्योंकि उन्हें अन्य बीमारियां भी थीं.
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