देश की खबरें | आंध्र प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी संजय का निलंबन छह महीने के लिए बढ़ाया

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अमरावती, 27 मई आंध्र प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एन. संजय का निलंबन मंगलवार को छह महीने के लिए यानी 27 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया। यह जानकारी एक सरकारी आदेश (जीओ) से मिली।

आदेश में कहा गया है कि संजय पर आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया और अग्निशमन सेवा महानिदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एजीएनआई (स्वचालित शासन एवं एनओसी एकीकरण) वेब पोर्टल के विकास और रखरखाव से संबंधित सार्वजनिक धन के दुरुपयोग सहित अन्य आरोप हैं।

संजय पर सीआईडी ​​में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के बीच पीड़ितों के अधिकारों और अत्याचार निवारण (पीओए) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के वास्ते पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए आवंटित धन के दुरुपयोग का भी आरोप है।

मुख्य सचिव के. विजयानंद ने आदेश में कहा, ‘‘सरकार आदेश देती है कि एन. संजय, आईपीएस (1996) की निलंबन अवधि को 180 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए 27 नवंबर, 2025 तक या अगले आदेश तक बढ़ाया जाए।’’

इसमें कहा गया है कि संजय के निलंबन पर विचार-विमर्श करने के लिए 21 मई को एक समीक्षा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें पाया गया कि उनके खिलाफ दर्ज मामले में कई गवाहों का बयान लिया जाना बाकी है, साथ ही अतिरिक्त दस्तावेज भी जुटाए जाने हैं।

इसमें कहा गया है कि चूंकि मामला अभी जारी है, इसलिए समिति ने पाया कि निलंबित अधिकारी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि इसलिए, उनके निलंबन को और 180 दिनों के लिए बढ़ाने की सिफारिश की जाती है।

संजय ने राज्य की पूर्ववर्ती युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार के दौरान सीआईडी ​​का नेतृत्व किया था और 2023 में एन. चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।

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