देश की खबरें | अमरावती भूमि घोटाला : आंध्र सरकार ने अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का अनुरोध किया
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नयी दिल्ली, पांच मार्च आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह राज्य की राजधानी अमरावती स्थानांतरित किए जाने के दौरान भूमि लेनदेन में हुयी कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच के लिए सहमत है।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने कथित घोटाले की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लगायी गयी रोक को हटाने तथा मामले में आगे जांच के लिए अनुमति देने का आग्रह किया।
वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार ने पिछली चंद्रबाबू नायडू नीत सरकार के कार्यकाल के दौरान की विभिन्न कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच के लिए पुलिस उप-महानिरीक्षक रैंक के एक आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में 10-सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था।
आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी की पीठ से कहा कि वे राज्य के पूर्व महाधिवक्ता दम्मलपति श्रीनिवास द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष किए गए कुछ अनुरोधों से सहमत हैं।
उन्होंने कहा कि अदालत से राज्य का सिर्फ यह आग्रह है कि एसआईटी को तब तक जांच को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, जब तक सीबीआई को जांच नहीं सौंप दी जाती।
पीठ ने धवन से कहा कि वह इस संबंध में बाद में सुनवाई करेगी।
मामले में अगली सुनवाई सात अप्रैल को होगी।
पीठ उच्च न्यायालय के पिछले साल 15 सितंबर के आदेश के खिलाफ अधिवक्ता महफूज अहसन नाज़ी के मार्फत दायर आंध्र प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही है।
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