देश की खबरें | एफआरएल की संपत्तियों का हस्तांतरण रोकने संबंधी अमेजन की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी ‘अमेजन’ के उन अभ्यावेदनों पर सोमवार को सुनवाई करेगा, जिनमें यह सुनिश्चित करने का अंतरिम आदेश दिए जाने का अनुरोध किया गया है कि ‘बिग बाजार दुकानों’ समेत ‘फ्यूचर रिटेल लिमिटेड’ (एफआरएल) की संपत्तियों को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जाए, जब तक मध्यस्थता न्यायाधिकरण रिलायंस रिटेल के साथ उसके विलय संबंधी विवाद पर फैसला न सुना दे।

नयी दिल्ली, तीन अप्रैल उच्चतम न्यायालय अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी ‘अमेजन’ के उन अभ्यावेदनों पर सोमवार को सुनवाई करेगा, जिनमें यह सुनिश्चित करने का अंतरिम आदेश दिए जाने का अनुरोध किया गया है कि ‘बिग बाजार दुकानों’ समेत ‘फ्यूचर रिटेल लिमिटेड’ (एफआरएल) की संपत्तियों को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जाए, जब तक मध्यस्थता न्यायाधिकरण रिलायंस रिटेल के साथ उसके विलय संबंधी विवाद पर फैसला न सुना दे।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी एवं न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने एक अप्रैल को अमेजन की यचिका पर कुछ दलीलें सुनी थीं। पीठ ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तारीख तय की थी।

पीठ ने दोनों पक्षों-अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के इन अभ्यावेदनों का संज्ञान लिया था कि उन्हें मध्यस्थता कार्यवाही फिर से शुरू होने पर कोई आपत्ति नहीं है और उसने कहा था कि जहां तक ‘‘मध्यस्थता को आगे बढ़ाने के पहले मामले की बात है, तो आप दोनों ने सहमति जताई है।’’

उसने कहा था, ‘‘आप दोनों एक छोटा ज्ञापन दायर करें, ताकि हम इसे दर्ज कर सकें और एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) का निपटारा हो सके। इस आईए (याचिका) में एक अन्य पहलू संपत्तियों को हस्तांतरित नहीं किए जाने से संबंधित है।’’

न्यायालय ने सवाल किया था कि क्या वह अमेजन की इस याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित कर सकता है कि एफआरएल की संपत्तियों को तब तक हस्तांतरित न किया जाए, जब तक कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण रिलायंस रिटेल के साथ इसके विलय पर विवाद को हल नहीं कर देता।

पीठ ने कहा था कि एफआरएल दुकानों के मालिक उसके समक्ष पेश नहीं हुए हैं और सवाल यह है कि क्या मध्यस्थता का फैसला आने तक संपत्तियों को हस्तांतरित करने से रोकने का ऐसा कोई आदेश पारित किया जा सकता है।

पीठ ने कहा था, ‘‘अगर किरायेदार या मालिक हमारे समक्ष पेश नहीं हुए हैं तो हम कैसे उन्हें इन दुकानों का कब्जा लेने से रोकने का आदेश दे सकते हैं।’’

सुनवाई की शुरुआत में अमेरिकी कंपनी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा था कि जहां तक मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने का सवाल है तो अमेजन और फ्यूचर समूह के बीच कोई मतभेद नहीं है।

सुब्रमण्यम ने कहा, ‘‘लेकिन अचानक संपत्तियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।’’ उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनी को ‘‘किसी भी अन्य पक्षकार के हित में संपत्तियों को हस्तांतरित किए जाने के खिलाफ’’ अंतरिम आदेश की आवश्यकता है और ‘‘संपत्तियां एफआरएल के पास रहनी चाहिए और उन्हें मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा मामले का निपटारे किए जाने तक एफआरएल के साथ काम करना चाहिए।’’

उन्होंने कहा था कि एफआरएल की 800 से अधिक दुकानें खाली की गयी हैं और रिलायंस समूह ने इन्हें अपने कब्जे में लिया है।

एफआरएल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि समूह के पास लगभग 374 दुकानें हैं और वह खुद से इसे तब तक किसी को नहीं देने जा रहे हैं, जब तक कुछ दुकानदार उन्हें बाहर नहीं फेंक देते।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरे बैंक खाते जब्त कर लिए है, मैं किराया नहीं दे सकता। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि योजना पूरी होने पर रिलायंस आएगा और हर किसी को कमाई होगी।’’ उन्होंने कहा कि किराया देने के लिए पैसा नहीं है और अगर कर्जदाता बैंक आते हैं तो आईबीसी (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता) लागू हो जाएगी।

गौरतलब है कि रिलायंस रिटेल के साथ एफआरएल के विलय संबंधी 24,500 करोड़ रुपये के सौदे का अमेजन यह कहते हुए विरोध करता रहा है कि यह फ्यूचर समूह के साथ हुए निवेश समझौते का उल्लंघन है।

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