मध्यप्रदेश में COVID-19 रोगियों पर लागू होगा दिल्ली AIIMS का नैदानिक नियम
मध्यप्रदेश में कोविड-19 के रोगियों के उपचार में नयी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नैदानिक नियमों का पालन किया जायेगा. उन्होंने कहा कि यह निर्देश समय-समय पर अद्यतन किये जायेंगे.
भोपाल, 29 अप्रैल: मध्यप्रदेश में कोविड-19 (Covid-19) के रोगियों के उपचार में नयी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute Of Medical Sciences) के नैदानिक नियमों का पालन किया जायेगा. मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया, "मध्य प्रदेश संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं ने कोविड-19 के लिये चिह्नित देखभाल केन्द्र , समर्पित देखभाल केन्द्र और कोविड-19 अस्पताल को नयी दिल्ली के एम्स द्वारा 21 अप्रैल, 2020 को जारी नैदानिक नियम का अनुसरण करने के निर्देश दिये हैं.''
उन्होंने कहा कि यह निर्देश समय-समय पर अद्यतन किये जायेंगे. अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 समर्पित केन्द्रों और अस्पतालों में भर्ती रोगियों को पर्याप्त पेय पदार्थ, संतुलित आहार, रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि के लिये विटामिन ए, डी, सी तथा जिंक की अनुशंसित खुराक प्रदान की जाएगी.
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बता दें कि देश में अब तक 937 लोगों की कोरोना महामारी के कारण मृत्यु हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 51 लोगों की मौत हुई है. देश की राजधानी दिल्ली में आज कुल 206 मामले दर्ज किए गए.