देश की खबरें | अगस्ता वेस्टलैंड मामला : क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने कहा, मैं जमानत स्वीकार नहीं कर सकता

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नयी दिल्ली, सात मार्च अगस्ता वेस्टलैंड मामले के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने शुक्रवार को ‘‘सुरक्षा जोखिम’’ के कारण जमानत पर बाहर जाने के बजाय ‘‘अपनी सजा पूरी करने’’ और भारत छोड़ने की पेशकश की।

जेम्स ने यह दलील विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल के समक्ष दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड धन शोधन मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को मंगलवार को जमानत दे दी थी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों में राहत मिलने के बाद विशेष अदालत ने जेम्स को जमानत पर रिहा करने के लिए आवश्यक जमानत शर्तें लगाईं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चार मार्च को ईडी मामले में उसे जमानत दे दी थी और मिशेल को आवश्यक जमानत शर्तों पूरी करने को कहा था। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 18 फरवरी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के एक मामले में अधीनस्थ अदालत की शर्तों के तहत ब्रिटिश नागरिक मिशेल को जमानत दे दी थी।

न्यायाधीश ने शुक्रवार को जेम्स से पूछा, ‘‘अब आप कैसे हैं? पिछले दो महीनों में ईश्वर आप पर मेहरबान रहे हैं। आपको दोनों मामलों में जमानत मिल गई है।’’

जेम्स ने हालांकि कहा, ‘‘ दिल्ली तो बस एक बड़ी जेल है। मेरा परिवार मेरे पास नहीं आ सकता...मेरी सुरक्षा को खतरा है। मैं अपनी सजा पूरी करके देश छोड़ना चाहूंगा। ’’

न्यायाधीश ने मिशेल से पूछा कि जब उसे जमानत दे गई है तो वह जेल में कैसे रह सकता है।

मिशेल ने कहा, ‘‘ मैं जमानत नहीं ले सकता। यह असुरक्षित है। हर बार जब मैं तिहाड़ जेल से बाहर निकलता हूं, तो कुछ न कुछ होता है।’’

जमानत बांड प्रस्तुत करने के पहलू पर मिशेल ने कहा, ‘‘जो व्यक्ति छह साल से जेल में है, वह स्थानीय जमानतदार कैसे पेश कर सकता है?

’’

जब मिशेल ने कहा कि वह सुरक्षा कारणों से जमानत पर रिहा नहीं होना चाहता, तो न्यायाधीश ने पूछा, ‘‘

क्या आप दिल्ली में कोई सुरक्षित घर नहीं ढूंढ सकते?’’

इसके बाद मिशेल ने एम्स में भर्ती होने के दौरान अपने साथ हुई घटना के बारे में ''निजी तौर पर बताने की पेशकश की''।

मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में सीबीआई और ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

मिशेल इस मामले में कथित तीन बिचौलियों में से एक है। गुइडो हैश्के और कार्लो गेरोसा अन्य दो बिचौलिए हैं।

सीबीआई के आरोपपत्र में आरोप लगाया गया कि आठ फरवरी, 2010 को 55.62 करोड़ यूरो मूल्य के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए किए गए सौदे के कारण सरकारी खजाने को 39.82 करोड़ यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान हुआ।

ईडी ने जून 2016 में धन शोधन से संबंधित एक मामले में मिशेल के खिलाफ दााखिल आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड से तीन करोड़ यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) प्राप्त किए थे।

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