ताजा खबरें | एजी ने तीन मामलों में अवमानना कार्यवाही के लिए अनुमति दी : सरकार
Get latest articles and stories on Latest News at LatestLY. सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने 2020 के दौरान अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए प्राप्त 41 अनुरोधों में से तीन मामलों में अनुमति दी।
नयी दिल्ली, 11 फरवरी सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने 2020 के दौरान अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए प्राप्त 41 अनुरोधों में से तीन मामलों में अनुमति दी।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि अटार्नी जनरल ने वर्ष 2020 में अदालतों की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15 के तहत अनुमति प्रदान की। इस वर्ष कुल 41 अनुरोध मिले।
तीन मामलों का ब्योरा देते हुए प्रसाद ने कहा कि एजी ने कुणाल कामरा द्वारा 11 नवंबर 2020 को किए गए ट्वीट के सिलसिले में अवमानना कार्यवाही करने के लिए अनुमति दी थी।
यह अनुमति 12 नवंबर 2020 को अभ्युदय मिश्रा, अंबे अबय सुसिकर, प्रांतिक बसाले, स्कंद वाजपेयी, अभिषेक शरद रास्कर, नितिन दुहान, श्रीरंग कटनेश्वरकर और सत्येंद्र विनायक मुले को प्रदान की गयी।
उन्होंने बताया कि एजी ने कुणाल कामरा द्वारा 18 नवंबर 2020 को किए गए ट्वीट के सिलसिले में अवमानना कार्यवाही करने के लिए अनुमति दी थी। इस पर अवमानना कार्यवाही के लिए अभ्युदय मिश्रा और स्कंद वाजपेयी को अनुमति दी गयी।
प्रसाद ने बताया कि एजी ने रचिता तनेजा के 11 नवंबर 2020 के ट्वीट को लेकर अवमानना कार्यवाही चलाने की एक दिसंबर 2020 को अनुमति दी थी।
उन्होंने कहा कि अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15 के तहत अवमानना की कार्यवाही चलाने की अनुमति प्रदान करने का अटार्नी जनरल को अधिकार प्रदान करता है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)