कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने संबंधी याचिका की स्वीकार्यता पर गौर किया जाएगा: अदालत
गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह पहले उस चुनाव याचिका की स्वीकार्यता पर गौर करेगा, जिसमें सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले को चुनौती दी गई है.
अहमदाबाद, 19 जून : गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह पहले उस चुनाव याचिका की स्वीकार्यता पर गौर करेगा, जिसमें सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले को चुनौती दी गई है.
कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज होने और अन्य उम्मीदवारों के चुनाव मैदान से हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार मुकेश दलाल को सूरत लोकसभा सीट से विजेता घोषित कर दिया गया था. यह भी पढ़ें : आजादी के बाद 2014 में पहली बार देश की राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बना अन्नदाता किसान: CM योगी
न्यायमूर्ति जे सी दोशी की अदालत ने कहा कि इसी प्रकार की चुनाव याचिका किसी अन्य मतदाता द्वारा दायर की गई है, न कि उस निर्वाचन क्षेत्र से हारने वाले उम्मीदवार द्वारा और उन्हें पहले याचिकाओं की स्वीकार्यता के संबंध में आश्वस्त होना होगा. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को तय की है.