कोच्चि, 10 जनवरी एक अभिनेत्री के 2017 के यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को कथित तौर पर धमकी देने के एक नये मामले में अग्रिम जमानत के लिए अभिनेता दिलीप ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
दिलीप के अलावा उनके छोटे भाई पी. शिवकुमार और साले टी एन सूरज ने भी अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है। अपराध शाखा ने दिलीप की ऑडिया क्लिप के आधार पर जांच अधिकारी द्वारा शिकायत किये जाने के बाद रविवार को मामला दर्ज कर लिया था। एक टीवी चैनल पर जारी ऑडियो क्लिप में अभिनेता को कथित तौर पर अधिकारी पर हमले की साजिश रचते सुना जा सकता है।
अभिनेता और पांच अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 116 (उकसाने), 118 (अपराध के तौर तरीके को छुपाने), 120बी (आपराधिक साजिश रचने), 506 (आपराधिक रूप से डराने धमकाने) और 34 (कई लोगों द्वारा आपराधिक कृत्य करने) सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
दिलीप, शिवकुमार और सूरज की ओर से दायर संयुक्त याचिका में दावा किया गया है कि उनके खिलाफ पुलिस उपाधीक्षक (अपराध शाखा) बैजू पॉलोस द्वारा की गयी शिकायत ‘झूठी’ है।
अधिवक्ता फिलिप टी वर्गीज के जरिये दायर याचिका में दिलीप और उनके रिश्तेदारों ने कहा है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का इरादा उन्हें गिरफ्तार करना और आम जनता के समक्ष अपमानित करना है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनकी यह आशंका शिकायतकर्ता अधिकारी के उस व्यवहार से उत्पन्न हुई है, जिसमें वह एक अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले में शुरू से ही फर्जी तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
गौरतलब है कि तमिल, तेलुगू और मलयालम फिल्मों की अभनेत्री का 17 फरवरी 2017 की रात कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था और उसी की कार में उसका दो घंटे तक अभियुक्तों द्वारा कथित तौर पर यौन शोषण किया गया था। बाद में सभी अभियुक्त फरार हो गये थे। इस पूरी घटना को कुछ अभियुक्तों ने फिल्माया भी था, ताकि अभिनेत्री को ‘ब्लैकमेल’ किया जा सके।
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