देश की खबरें | वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम के लिये अदालत ने किरण बेदी की देखरेख में बनाई समिति

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नयी दिल्ली, 26 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्वयंभू आध्यात्मिक उपदेशक वीरेंद्र देव दीक्षित द्वारा स्थापित एक आश्रम में रहने वाली महिलाओं के कल्याण और अधिकारों के संरक्षण की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी किरण बेदी की देखरेख में एक समिति का गठन किया।

रोहिणी में आध्यात्मिक विद्यालय में मामलों की स्थिति से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संस्था अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगी, और समिति यह सुनिश्चित करेगी कि किसी महिला या आश्रम में बच्चे, यदि कोई हों तो, के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए जो उनके मौलिक या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो।

पीठ ने आदेश दिया कि संबंधित जिला न्यायाधीश समिति के अध्यक्ष और स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त (महिलाओं के खिलाफ अपराध प्रकोष्ठ), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के एक नामित व्यक्ति और जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के जिले के अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

पीठ में न्यायमूर्ति नवीन चावला भी शामिल हैं। अदालत ने कहा, “समिति के कामकाज की निगरानी किरण बेदी द्वारा की जाएगी..समिति यह देखने और सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगी कि प्रतिवादी संस्थान में रहने वाली कोई भी महिला या बच्चा ऐसी किसी भी तरह के व्यवहार के अधीन नहीं है, जो उनके मौलिक या अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के समान हो सकता है।”

पीठ ने कहा, “साथ ही, हम यह स्पष्ट करते हैं कि संस्था अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगी, बशर्ते उनमें से कोई भी वहां रहने वालों या किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक और अन्य अधिकारों का उल्लंघन न करे।”

अदालत ने पहले आश्रम के प्रबंधन पर हैरानी व्यक्त की थी, आश्रम में कई महिलाओं के “पशु जैसी स्थिति” में रहने के बारे में बताया गया था।

इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

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