देश की खबरें | 2020 के दिल्ली दंगे : अदालत ने छह आरोपियों के खिलाफ पथराव, चोट पहुंचाने के आरोप तय किए

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नयी दिल्ली, नौ सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में कथित तौर पर पथराव करने और एक व्यक्ति को घायल करने के मामले में छह लोगों के खिलाफ दंगा करने तथा गैर-इरादतन हत्या के प्रयास के आरोप तय किए हैं।

अदालत 25 फरवरी 2020 को उस्मानपुर इलाके में हुए पथराव के एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें शिकायतकर्ता हरिओम शर्मा घायल हो गए थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि आरोपी इलाके में दंगों के दौरान अपनी-अपनी छतों से सामूहिक रूप से पथराव कर रहे थे।

न्यायाधीश ने कहा कि अनुमान है कि आरोपी ‘‘दूसरे समुदाय के लोगों को नुकसान पहुंचाने’’ के साझा उद्देश्य से क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हरिओम शर्मा को लगी चोट इस गैरकानूनी जमावड़े के इस तरह के आचरण का परिणाम थी।’’

न्यायाधीश ने छह लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143 (गैरकानूनी सभा के लिए सजा), 147 (दंगा), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस) और 308 (गैर-इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी।

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