देश की खबरें | वर्ष 2016 के डकैती मामले में 11 आरोपी बरी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने वर्ष 2016 में हुई डकैती के एक मामले में सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया है।

ठाणे, 21 मई महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने वर्ष 2016 में हुई डकैती के एक मामले में सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया है।

अदालत ने आरोपियों के इकबालिया बयानों को अमान्य मानते हुए यह फैसला सुनाया।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के विशेष न्यायाधीश ए.एन. सिरसीकर द्वारा सात मई को दिए गए आदेश की प्रति बुधवार को प्राप्त हुई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, उल्हासनगर क्षेत्र में आठ अगस्त 2016 को एक ‘‘कैश कूरियर’’ कंपनी के कर्मचारी संदीप अशोक उटेकर से 21,23,053 रुपये लूट लिए गए थे।

इस मामले में निकिल कडलग (29), करण दलवी (35), करण जलपर (35), मेहुल वसीता (37), धनंजय जाधव (37), नारायण दत्ता (62), विशाल जाधव (39), सिद्धेश लब्धे (29), अतिश माने (28), निलेश यादव (32) और मंगलेश यादव (31) को मकोका के तहत संगठित अपराध का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

फैसले में न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों की पहचान में "देरी और प्रक्रियागत अनियमितताएं" थीं।

इसके अलावा मकोका के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयानों में भी खामियां पाई गईं।

न्यायाधीश ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने इकबालिया बयान दर्ज करते समय उचित सावधानी नहीं बरती और तीन साल बाद दिए गए इन बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\