देश की खबरें | जोधपुर एनएलयू छात्र की मौत के मामले की जांच दो महीने में पूरी करने का निर्देश

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राजस्थान पुलिस को निर्देश दिया कि जोधपुर स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र की मौत के मामले में अगस्त, 2017 से चल रही जांच दो महीने के भीतर पूरी की जाये।

नयी दिल्ली, आठ जुलाई उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राजस्थान पुलिस को निर्देश दिया कि जोधपुर स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र की मौत के मामले में अगस्त, 2017 से चल रही जांच दो महीने के भीतर पूरी की जाये।

न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मृतक छात्र की मां की याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। मृतक छात्र विक्रांत नगाईच की मां नीतू कुमार नगाईच ने इस याचिका में यह मामला राजस्थान पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया है।

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पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिंघवी को सुनने के बाद हमारा मत है कि उच्च न्यायालय के 24 फरवरी, 2020 के आदेश के तहत चल रही जांच दो महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और इसमें अंतिम रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की जाये।’’

शीर्ष अदालत इस मामले में अब सात सितंबर को आगे सुनवाई करेगा।

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इस छात्र की मां चाहती हैं कि उनके पुत्र की अस्वाभाविक मृत्यु के रहस्य से पर्दा उठाने के लिये सीबीआई को सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाये।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई के सहमति देते हुये राज्य तथा अन्य को नोटिस जारी किये थे।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसकी एकमात्र संतान की मृत्यु के करीब दस महीने बाद जून, 2018 में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस की जांच के तरीके से ऐसा लगता है कि यह किसी पहुंच वाले प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने के लिये मिली भगत का नतीजा है।

याचिका के अनुसार तीन साल के अंतराल के बावजूद इस मामले में पुलिस ने अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। जांच भी जस की तस है और अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुयी है।

याचिका में पुलिस की जांच में कथित रूप से अनेक खामियों की ओर इशारा किया गया है। याचिका के अनुसार 13 अगस्त, 2017 को विक्रांत अपने दोस्तों के साथ विश्वविद्यालय परिसर से करीब 300 मीटर दूर एक रेस्तरां में गया था और अगले दिन सवेरे रेलवे लाइन के पास उसका शव मिला था।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने गूगल या फेसबुक से कोई संपर्क नहीं किया और न ही उनके बेटे के मोबाइल फोन का डाटा प्राप्त करने का प्रयास किया जो 13 अगस्त, 2017 की रात उनके बेटे के आने जाने के बारे के सुराग प्राप्त करने में मददगार हो सकता था।

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