US वीजा के लिए अमेरिका ने नियमों में किया बदलाव, अब देनी होगी 5 साल के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी
ट्रंप प्रशासन ने सबसे पहले मार्च 2018 में इस नियम का प्रस्ताव रखा था.
अमेरिका ने अपने वीजा (US Visa) नियमों में नया प्रावधान जोड़ा है. दरअसल, अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब उसके 5 साल के सोशल मीडिया (Social Media) की जानकारी भी देनी होगी. स्टेट डिपार्टमेंट रेगुलेशंस (State Department Regulations) का कहना है कि लोगों को अपने सोशल मीडिया नाम और पांच साल से इस्तेमाल किए जा रहे ईमेल एड्रेस (Email Addresses) व फोन नंबर की जानकारी देनी होगी. पिछले साल जब इस प्रस्ताव को पेश किया गया था तब अधिकारियों ने अनुमान लगाया था कि इस प्रस्ताव से करीब 14.7 मिलियन लोग हर साल प्रभावित होंगे. चुनिंदा डिप्लोमैटिक और ऑफिशियल वीजा आवेदकों को नए नियमों में छूट मिलेगी.
हालांकि, काम या पढ़ाई के लिए अमेरिका की यात्रा कर रहे लोगों को अपनी जानकारी देनी होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, डिपार्टमेंट का कहना है कि अमेरिका की वैध यात्रा का समर्थन करते हुए हम अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी स्क्रीनिंग प्रक्रिया में लगातार सुधार लाने के तरीकों पर काम कर रहे हैं. इससे पहले केवल उन वीजा आवेदकों को अपने सोशल मीडिया की जानकारी को जमा कराना होता था जिन्होंने दुनिया के ऐसे हिस्सों में यात्रा की है जो आतंकी समूहों के नियंत्रण में हैं. यह भी पढ़ें- अमेरिका ने वीजा की अवधि खत्म होने के बावजूद रह रहे 52 पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा स्वदेश
हालांकि अब आवेदकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद अपने अकाउंट पर नाम और इसकी जानकारी देनी होगी. एक अधिकारी ने बताया कि अगर कोई शख्स सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर झूठ बोलता है तो उसे 'आव्रजन से जुड़े गंभीर परिणाम' भुगतने होंगे. बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने सबसे पहले मार्च 2018 में इस नियम का प्रस्ताव रखा था.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 02, 2019 11:25 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

