जर्मन चांसलर ने कहा, सेक्स वर्क अस्वीकार्य है
जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स का कहना है कि सेक्स बेचना अस्वीकार्य है.
जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स का कहना है कि सेक्स बेचना अस्वीकार्य है. उन्होंने सेक्स वर्क पर रोक लगाने का आह्वान किया है.जर्मन चांसलर का कहना है कि वह जर्मनी में वेश्यावृत्ति पर और अधिक कानूनी प्रतिबंध देखना चाहेंगे. उन्होंने कहा कि सेक्स बेचना "स्वीकार्य नहीं" है और इसे समाज में "सामान्य" नहीं बनने दिए जाना चाहिए. जर्मनी में वेश्यावृत्ति का पेशा हमेशा से वैध रहा है, लेकिन इसे बढ़ावा देना एक अनैतिक कार्य माना जाता है.
चांसलर चाहते हैं सेक्स वर्क पर हो कार्रवाई
बुधवार को जर्मन संसद बुंडेस्टाग में एक सवाल-जवाब सत्र के दौरान उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि पुरुषों के लिए महिलाओं को खरीदना स्वीकार्य है." शॉल्त्स ने आगे कहा, "यह कुछ ऐसा है जिसने मुझे हमेशा नैतिक रूप से नाराज किया है और हमें इस पर नकेल कसने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा."
शॉल्त्स ने विपक्षी रूढ़िवादी सांसदों की "यौन कार्य की सेवाएं खरीदने वाले लोगों" पर मुकदमा चलाने की मांग का सीधे तौर पर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वेश्यावृत्ति अक्सर दुर्व्यवहार, हिंसा और आपराधिक संरचनाओं से जुड़ी होती है. उन्होंने कहा कि वह इससे निपटने के तरीके पर बहस का स्वागत करेंगे.
क्या जर्मनी में सेक्स वर्क वैध है?
जर्मन संसद में क्रिश्चियन डेमोक्रैटिक यूनियन (सीडीयू)/ क्रिश्चियन सोशल यूनियन (सीएसयू) के रूढ़िवादी सांसद स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड और इस्राएल जैसे देशों के नियमों का हवाला देते हुए उपभोक्ताओं द्वारा सेक्स की खरीद पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं.
लेकिन वो यह भी कह रहे हैं कि यौनकर्मियों को सजा नहीं दी जानी चाहिए. तथाकथित नॉर्डिक मॉडल के तहत सेक्स के लिए पैसे देना अवैध है, लेकिन सेक्स बेचना अवैध नहीं है.
यूरोपीय संसद ने भी तथाकथित नॉर्डिक मॉडल पर वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में बात की है. पिछले हफ्ते जर्मनी की पारिवारिक मामलों की मंत्री और ग्रीन पार्टी की नेता लीजा पॉस ने कहा था सरकार जर्मनी के यौनकर्मी संरक्षण अधिनियम में किसी भी बदलाव की योजना नहीं बना रही है.
उन्होंने बताया कि यह कानून जुलाई 2017 में लागू हुआ और इसका उद्देश्य यौनकर्मियों की कानूनी स्थिति को मजबूत करना है. इस अधिनियम का संघीय मूल्यांकन 2025 तक पूरा करने की योजना है.
सेक्स बेचने को लेकर बहस
इस अधिनियम के तहत, सेक्स वर्क के दौरान कंडोम का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है. साथ ही, वेश्यालय चलाने के लिए परमिट चाहिए होता है.
2019 के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि वेश्यावृत्ति संरक्षण अधिनियम के तहत 40 हजार यौनकर्मियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. हकीकत में यह आंकड़ा चार लाख से अधिक हो सकता है. इसका मतलब है कि जर्मनी में 90 प्रतिशत सेक्स वर्कर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वे कानूनी रूप से अवैध हैं.
बड़ी संख्या में कानूनी तौर पर वैध सेक्स वर्कर वेश्यालयों में काम करते हैं. वहीं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनमें से ज्यादातर अपने घर या गलियों में ग्राहकों को सेवा देती हैं.
जर्मनी के संघीय गणराज्य (पूर्व पश्चिमी जर्मनी समेत) में वेश्यावृत्ति हमेशा कानूनी रही है, लेकिन इसे बढ़ावा देना "अनैतिक" माना जाता था और 2002 तक एक आपराधिक कृत्य माना जाता था. हालांकि, पूर्व जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (पूर्वी जर्मनी) में यौन कार्य अवैध था और आधिकारिक तौर पर अस्तित्वहीन था.
एए/सीके (डीपीए, केएनए)
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 16, 2023 05:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

