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पाकिस्तान की विशेष अदालत ने मुशर्रफ के पासपोर्ट को निलंबित करने के दिए आदेश

पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के कंप्यूटराइज्ड राष्ट्रीय पहचान पत्र (सीएनआईसी) और पासपोर्ट को निलंबित करने को कहा है.

पाकिस्तान की विशेष अदालत ने  मुशर्रफ के पासपोर्ट को  निलंबित करने के दिए आदेश
परवेज मुशर्रफ (Photo Credits: IANS)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के कंप्यूटराइज्ड राष्ट्रीय पहचान पत्र (सीएनआईसी) और पासपोर्ट को निलंबित करने को कहा है. डॉन के मुताबिक, विशेष अदालत के आदेश का पालन करते हुए मंत्रालय ने राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण और अप्रवासन एवं पासपोर्ट महानिदेशालय को मुशर्रफ के पहचान पत्र और पासपोर्ट निलंबित करने के आदेश दिए.

पहचान पत्र और पासपोर्ट निलंबित होने के बाद मुशर्रफ के बैंक खाते बंद हो जाएंगे और वह विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे.

मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने मंत्रालय को आठ मार्च को उनके पहचान पत्र और पासपोर्ट निलंबित कराने के आदेश दिए थे.

अदालत ने मंत्रालय और अन्य विभागों व एजेंसियों को मुशर्रफ की गिरफ्तारी के लिए कदम उठाने और उनकी विदेशी संपत्तियों को जब्त करने के भी आदेश दिए थे.

डॉन न्यूज के मुताबिक, पूर्व सैन्य शासक नवंबर 2007 में आपातकाल की घोषणा कर संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में राजद्रोह के मुकदमे का सामना कर रहे हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 01, 2018 12:19 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).