एजीआर कैलकुलेशन की याचिका खारिज होने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर गिरे
सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) गणना में कथित त्रुटियों को ठीक करने के लिए दूरसंचार संचालकों की याचिका खारिज करने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में शुक्रवार को 7 फीसदी से अधिक की गिरावट आई. दोपहर करीब 12.20 बजे बीएसई पर वोडाफोन आइडिया के शेयर 8.58 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले बंद से 7.24 फीसदी कम है.
मुंबई, 23 जुलाई : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) गणना में कथित त्रुटियों को ठीक करने के लिए दूरसंचार संचालकों की याचिका खारिज करने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में शुक्रवार को 7 फीसदी से अधिक की गिरावट आई. दोपहर करीब 12.20 बजे बीएसई पर वोडाफोन आइडिया के शेयर 8.58 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले बंद से 7.24 फीसदी कम है. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सभी आवेदन खारिज कर दिए गए. सोमवार को, शीर्ष अदालत ने पहले ही कहा था कि वह वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड द्वारा दायर आवेदनों पर अपना आदेश पारित करेगी, जिसमें उनके द्वारा देय एजीआर बकाया की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों का आरोप लगाया गया था.
शीर्ष अदालत ने मामले में पहले के एक आदेश का हवाला देते हुए आदेश को स्पष्ट रूप से इंगित किया था कि एजीआर से संबंधित बकाया का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है. दूरसंचार कंपनियों ने प्रस्तुत किया कि अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है और प्रविष्टियों के दोहराव के मामले हैं. वोडाफोन आइडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया था कि वे इसके लिए दूरसंचार विभाग ( डीओटी) को दोष नहीं दे रहे थे. यह अंकगणितीय प्रविष्टियों का मामला है. रोहतगी ने कहा कि वे इन त्रुटियों को सुधार के लिए संबंधित विभाग के ध्यान में लाना चाहते हैं. पीठ ने दोहराया कि शीर्ष अदालत के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है. यह भी पढ़ें : Instagram ने घोषणा की, अब स्टोरीज में टेक्स्ट का ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करने का ऑप्शन
पिछले साल सितंबर में, शीर्ष अदालत ने दूरसंचार कंपनियों को 10 साल का समय दिया था, जो सरकार को बकाया एजीआर बकाया राशि में 93,520 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे थे. शीर्ष अदालत ने कहा था कि दूरसंचार ऑपरेटरों को 31 मार्च, 2021 तक दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए कुल बकाया का 10 प्रतिशत का भुगतान करना होगा. पीठ ने कहा था कि शेष राशि का भुगतान 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2031 तक वार्षिक किश्तों में किया जाना है. हालांकि भारती एयरटेल के शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. दोपहर करीब 12.20 बजे, बीएसई पर इसके शेयर 553.25 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले बंद से 6.75 रुपये या 1.24 प्रतिशत अधिक है.