रियल एस्टेट ग्रुप आम्रपाली के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कंपनी को धोनी से संबंधित सभी लेन-देन और खिलाड़ी को किए गए भुगतान की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है. धोनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को अदालत ने कंपनी को यह निर्देश दिया. धोनी ने आरोप लगाया था कि आम्रपाली ने उनके साथ कई करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी की है.
बता दें कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आम्रपाली सूमह द्वारा पेंटहाउस न दिए जाने और कंपनी द्वारा उनका नाम देनदारों की सूची में शामिल करने को लेकर सर्वोच्च अदालत पहुंच गए हैं. धोनी ने अपनी याचिका में लिखा है कि उन्होंने रांची में अम्रपाली सफारी में एक पेंटहाउस बुक किया था. साथ ही उन्होंने कहा है कि समूह के प्रबंधन ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था.