दिल्ली में IPL Bio Bubble में सेंध लगाने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

दिल्ली पुलिस ने आईपीएल बायो बबल का नियम तोड़ने और सटटेबाजी के उददेश्य से फर्जी आईकार्ड के माध्यम से अरुण जेटली स्टेडियम में प्रवेश करने के मामले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इन दोनों पर फर्जी एक्रीडेशन बनाकर रविवार को दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले मैच में घुसने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है.

गिरफ्तार/ प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Facebook)

नई दिल्ली, 5 मई: दिल्ली पुलिस ने आईपीएल बायो बबल का नियम तोड़ने और सटटेबाजी के उददेश्य से फर्जी आईकार्ड के माध्यम से अरुण जेटली स्टेडियम में प्रवेश करने के मामले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इन दोनों पर फर्जी एक्रीडेशन बनाकर रविवार को दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले मैच में घुसने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है. मैच के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर ने कृष्ण गर्ग और मनीष कंसल को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ की गई. बाद में संतोषजनक जवाब नहीं देने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल के 2021 सीजन को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की मंगलवार को घोषणा की. यह फैसला सोमवार को आईपीएल बायो-बबल में अधिक कोविड पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद लिया गया है. आईपीएल गवनिर्ंग काउंसिल और बीसीसीआई की आपात बैठक में यह फैसला लिया गया है.

आईएएनएस के पास मौजूद एफआईआर कॉपी के अनुसार, दो मई को हैदराबाद और राजस्थान के मैच के दौरान, लगभग 7.30 बजे जब सब-इंस्पेक्टर और उनके साथ कर्मचारी गेट नंबर आठ से वीआईपी लाउंज में जा रहे थे, तब उन्होंने लाउंज गैलरी में दो युवकों को उनके मास्क के साथ देखा. कुछ गड़बड़ होने के संदेह पर एसआई ने उन्हें अपना मास्क लगाने के लिए कहा और उनकी उपस्थिति के बारे में उनसे पूछताछ शुरू कर दी.

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कॉपी में आगे कहा गया है, " दोनों युवकों में से किसी ने भी एसआई को सही जवाब नहीं दिया. लड़कों में से एक कृष्ण गर्ग ने कहा कि उसके पास एक वैध मान्यता कार्ड है. एसआई ने उसे दिखाने के लिए कहा. इसके बाद वे दोनों भागने लगे और फिर से उन्हें पकड़ लिया."

पूछताछ में सामने आया है कि दोनों युवकों ने धोखाधड़ी के जरिए फर्जी कार्ड बनवाया था और वे इसके जरिए आईपीएल में सट्टेबाजी कर रहे थे. दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 468, 471, 188, 269, 120, 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है.

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