बंगाल, असम और पंजाब में BSF के लिए काम करने की सीमा कोे गृह मंत्रालय ने 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया है। BSF के पास जांच या FIR दर्ज़ करने का अधिकार नहीं है। हम किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो उसे लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को सौंप देते हैं: योगेश बहादुर, ADG BSF, पूर्वी कमान pic.twitter.com/s06bxsjbQi— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2021
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