सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने मंगलवार को दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। pic.twitter.com/zSIvVlUxdj— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 27, 2022
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