विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने खांसी की दवाई के लिए निर्यात नीति कड़ी कर दी है. खांसी की दवाई के लिए मौजूदा निर्यात नीति नि:शुल्क है. हालांकि, संशोधित नीति के अनुसार, खांसी की दवाई को निर्यात नमूने के परीक्षण और विश्लेषण प्रमाणपत्र (सीओए) के उत्पादन के अधीन निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी.
हेडिंग 3004 के तहत आने वाले ITC (HS) कोड के तहत "कफ सिरप" के निर्यात की अनुमति 1 जून, 2023 से निर्यात नमूने के परीक्षण के अधीन होगी.
Mandatory For Cough Syrups Exporters To Get Samples Tested In Designated Laboratories Prior To Export: DGFT https://t.co/pfhQsA5dCJ
— Live Law (@LiveLawIndia) May 25, 2023
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