Jabalpur Honey Trap: जबलपुर में रियल एस्टेट कारोबारी को हनीट्रैप में फंसाने वाली युवती गिरफ्तार; ₹2.5 लाख की रंगदारी लेते होटल में रंगेहाथ पकड़ी गई

मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक रियल एस्टेट कारोबारी को हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपये की रंगदारी वसूलने का मामला सामने आया है. जबलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने रविवार, 20 सितंबर को गोपालबाग स्थित एक होटल में जाल बिछाकर 28 वर्षीय युवती पूजा रैदास को उस समय रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया, जब वह कारोबारी से ₹7 लाख के कथित समझौते की पहली किस्त के रूप में ₹2.50 लाख की नकदी ले रही थी

honey-trap case (Photo Credits: X/@Ashu9621101476)

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर एक रियल एस्टेट कारोबारी को प्रेमजाल और ब्लैकमेलिंग के चक्रव्यूह में फंसाने वाली युवती को पुलिस ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी युवती कारोबारी पर पत्नी को तलाक देने का दबाव बना रही थी और इनकार करने पर दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर ₹7 लाख की रंगदारी मांग रही थी.

जबलपुर कोतवाली पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से स्टिंग ऑपरेशन चलाकर आरोपी युवती को ₹2.50 लाख की पहली किस्त लेते हुए होटल से गिरफ्तार कर लिया. यह भी पढ़ें: Karimnagar Couple Honey Trap Case: इंस्टाग्राम पर दोस्ती और फिर 'सेक्सटॉर्शन', पति-पत्नी ने 100 से अधिक लोगों को बनाया शिकार

होटल में जाल बिछाकर रंगेहाथ गिरफ्तारी

कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार, 34 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी सार्थक सिंह ने 18 सितंबर को थाने पहुंचकर युवती के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और रंगदारी की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी:

सोशल मीडिया से शुरू हुई थी दोस्ती, मदद के नाम पर पहले भी लिए थे रुपये

पीड़ित कारोबारी सार्थक सिंह, जो शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता हैं, ने पुलिस को दिए अपने बयान में पूरी घटना की जानकारी दी:

वीडियो में हनी-ट्रैपिंग मामले में महिला को रंगे हाथों पकड़े जाते हुए दिखाया गया है.

तलाक का दबाव और झूठे केस में फंसाने की धमकी

संबंधों के आगे बढ़ने के बाद युवती ने कारोबारी पर अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया:

BNS की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज, मोबाइल चैट की जांच जारी

कोतवाली पुलिस ने आरोपी पूजा रैदास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं (धारा 308(2), 308(6) और 351(2) - जबरन वसूली और आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज कर लिया है:

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