यूपी के मंत्री के खिलाफ केस वापस नहीं लेगी योगी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामलों को वापस नहीं लेगी, कानपुर के जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर ने इसकी घोषणा की.
कानपुर, 30 सितम्बर : उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामलों को वापस नहीं लेगी, कानपुर के जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर ने इसकी घोषणा की. राज्य सरकार ने इससे पहले सचान के खिलाफ सभी चार मामलों को वापस लेने के लिए जिला प्रशासन से 18 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी. अय्यर ने कहा, "सरकार ने एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के खिलाफ चार मामले वापस लेने पर रिपोर्ट मांगी है. अभियोजन और पुलिस ने दो मामलों में वापसी की सिफारिश नहीं की है और पूरी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है."
मंत्री के खिलाफ चार मामले सांसद/विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश के पास लंबित है. एक मामले में, सचान को निचली अदालत ने दोषी ठहराया था. उन्हें इस साल जून में दोषी ठहराया गया था और एक अवैध बंदूक रखने के मामले में 1,500 रुपये के जुर्माने के साथ एक साल की कैद की सजा सुनाई गई थी. सचान पर कोर्ट से ऑर्डर फाइल लेकर भागने का आरोप था. जज ने कोतवाली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. यह भी पढ़ें : कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव: दिग्विजय सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे, के. सी. वेणुगोपाल से की मुलाकात
इसी तरह, ग्वालटोली पुलिस में दो मामले दर्ज किए गए थे, जब वह डीएवी कॉलेज में छात्र नेता थे. जबकि चौथा मामला 2007 में कोतवाली पुलिस द्वारा नामांकन दाखिल करने के लिए एक जुलूस के दौरान अवैध बंदूक रखने के बाद दर्ज किया गया था. अभियोजन पक्ष ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दो मामलों में दोषी ठहराए जाने की संभावना है, जबकि एक अन्य मामले में उसे पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है. अधिकारियों ने कहा कि चौथे मामले में रिपोर्ट आना बाकी है.