उत्तर प्रदेश: महिला कांस्टेबल ने ससुराल वालों को फंसाने के लिए खुद को मरवाई गोली, प्रेमी समेत तीन गिरफ्तार

यहां एक अनोखी घटना के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ने अपने ससुरालीजनों को फंसाने के लिए अपने प्रेमी और दोस्त से खुद को गोली मरवाई और लूट का झूठा मामला बनाया. बागपत पुलिस ने महिला कांस्टेबल रेनू सिंह और उसके प्रेमी समेत तीन लोगों को रेनू के ससुरालीजनों को फंसाने के लिए लूट का नाटक करने के लिए गिरफ्तार कर लिया है.

बंदूक/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

बागपत: यहां एक अनोखी घटना के तहत उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ने अपने ससुरालीजनों को फंसाने के लिए अपने प्रेमी और दोस्त से खुद को गोली मरवाई और लूट का झूठा मामला बनाया. बागपत पुलिस ने महिला कांस्टेबल रेनू सिंह और उसके प्रेमी समेत तीन लोगों को रेनू के ससुरालीजनों को फंसाने के लिए लूट का नाटक करने के लिए गिरफ्तार कर लिया है.

महिला का अपने ससुरालीजनों से विवाद चल रहा था. महिला का पति भी कांस्टेबल है और दोनों गाजियाबाद में तैनात थे. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 16 सितंबर को बागपत के नैथला गांव में रेनू सिंह के हाथ में गोली लग गई. इसके बाद अज्ञात लोगों पर महिला से उसका दोपहिया वाहन और दो लाख रुपये नकद लूटने के साथ-साथ उसे गोली मारने का भी मामला दर्ज कराया गया.

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बागपत के क्षेत्राधिकारी (सीओ) ओ.पी. सिंह ने कहा, "रेनू सिंह गाजियाबाद में महिला थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात है. उसका कांस्टेबल पति अनुज भी गाजियाबाद में डायल 100 में तैनात है. पिछले कुछ महीनों से रेनू के रिश्ते उसके पति और ससुरालीजनों से ठीक नहीं चल रहे थे. इसी कारण इसे सुलझाने के लिए 15 सितंबर को गांव में पंचायत भी हुई थी."

रेनू और अनुज की शादी को छह साल हो चुके हैं और उनका एक बच्चा भी है. रेनू का मनीष के साथ अफेयर चल रहा है. रेनू ने मनीष और एक दोस्त विकास की सहायता से एक झूठा मामला बनाने की योजना बनाई.

सीओ ने कहा, "उसने मनीष को उसके हाथ में गोली मारने और उसके बाद विकास को उसे नजदीकी पुलिस थाने में उतारने के लिए कहा. मनीष ने नजदीक स्थित जंगलों में उसकी स्कूटी जला दी. रेनू ने पुलिस से कहा कि उसे गोली मारने के बाद उसके दो लाख रुपये छीन लिए गए और उसकी स्कूटी भी छीन ली गई."

रेनू की योजना उस समय विफल हो गई, जब पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन जांची. उन्होंने कहा, "तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (ब) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है."

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