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Vyapam Scam: दो लोगों को चार साल के सश्रम कारावास की सजा

व्यापम मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में एक उम्मीदवार और एक अन्य व्यक्ति को चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

Vyapam Scam: दो लोगों को चार साल के सश्रम कारावास की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

नई दिल्ली, 25 फरवरी : व्यापम मामले (Vyapam Scam) की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में एक उम्मीदवार और एक अन्य व्यक्ति को चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. विशेष न्यायाधीश, सीबीआई (व्यापम मामले) ने अजय प्रताप सिंह (बहुरूपिया) और नरोत्तम सिंह धाकड़ (उम्मीदवार) को आरआई सौंप दिया, दोनों पर 8,100 रुपये का जुर्माना भी लगाया. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में 15 दिसंबर, 2015 को मामला दर्ज किया था और ग्वालियर के पुरानी चवानी में पुलिस स्टेशन में पहले दर्ज मामले की जांच अपने हाथ में ली थी.

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 के संबंध में प्रतिरूपण के आरोप में अजय प्रताप सिंह और नरोत्तम धाकड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सीबीआई ने कहा- पूछताछ पर सिंह ने स्वीकार किया कि धाकड़ की जगह वह परीक्षा में शामिल हुआ था. जांच के दौरान, यह पता चला कि धाकड़ के स्थान पर दो बिचौलियों द्वारा परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रतिरूपणकर्ता की व्यवस्था की गई थी. यह भी पढ़ें : Algeria Road Accident: अल्जीरिया में सड़क दुर्घटना में 10 की मौत, 35 घायल

लिखावट और अंगूठे के निशान पर विशेषज्ञ की राय ने भी स्थापित किया कि सिंह वास्तविक धाकड़ के स्थान पर शामिल हुआ था. बाद में, अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया लेकिन दो बिचौलियों को बरी कर दिया.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 25, 2023 09:16 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).