VVIP हेलिकॉप्टर केस: कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के लिए ईडी को अनुमति दी
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय को ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की इजाजत दे दी
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय को ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की इजाजत दे दी. मिशेल अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में बिचौलिया है.विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल से मामले में ईडी की पूछताछ की मांग वाली याचिका को इजाजत दे दी. लोक अभियोजक एन.के. मट्टा ने ईडी की तरफ से पेश होते हुए अदालत से कहा कि जांच एजेंसी को कुछ और दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और आरोपी से न्यायिक हिरासत में दो दिनों अतिरिक्त पूछताछ करने की जरूरत है.अदालत ने ईडी को मिशेल से दो दिनों की पूछताछ की इजाजत दे दी.
इस बीच मिशेल के वकील अल्जो के.जोसेफ व विष्णु शंकर ने अदालत से उसे आइसोलेशन सेल से जेल नंबर 7 के सामान्य सेल में स्थानांतरित करने का आग्रह किया. अदालत ने जेल अधिकारियों से रिपोर्ट व जेल के सीसीटीवी फूटेज की मांग की. अदालत ने पांच मार्च को तिहाड़ जेल के अधिकारियों को मिशेल को जेल नंबर 1,3 या 4 में रखने का निर्देश दिया था। जेल नंबर 1,3 या 4 विचाराधीन कैदियों के लिए बनी है. यह भी पढ़े: अगस्ता वेस्टलैंड: क्रिश्चियन मिशेल ने CBI कोर्ट से की मांग, इंटरनेशनल कॉल्स करने की मांगी अनुमति
मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात से चार दिसंबर, 2018 को भारत प्रत्यर्पित किया गया था. केंद्रीय जांच ब्यूरो व प्रवर्तन निदेशालय ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में मिशेल व अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया है.