Uttar Pradesh: पुलिस हिरासत में व्यक्ति की मौत, 5 पुलिसकर्मी निलंबित
उत्तर प्रदेश में मंगलवार की रात एक पुलिस थाने में 22 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर खुदखुशी कर ली, जिसके बाद 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. मंगलवार सुबह अल्ताफ नाम के शख्स को एक महिला के अपहरण और जबरन शादी के सिलसिले में पूछताछ के लिए पुलिस थाने लाया गया था.
कासगंज (उत्तर प्रदेश), 10 नवंबर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मंगलवार की रात एक पुलिस थाने में 22 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर खुदखुशी कर ली, जिसके बाद 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. मंगलवार सुबह अल्ताफ नाम के शख्स को एक महिला के अपहरण और जबरन शादी के सिलसिले में पूछताछ के लिए पुलिस थाने लाया गया था. Uttar Pradesh: फरुखाबाद सेंट्रल जेल में बंद कैदियों ने अधिकारियों को बनाया बंधक, जानें वजह
बुधवार को ट्विटर पर जारी एक वीडियो बयान में, कासगंज के पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोथरे ने दावा किया कि उस व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में शौचालय का उपयोग करने के लिए कहा लेकिन कुछ देर बाद जब वह नहीं लौटा तो पुलिसकर्मी शौचालय के अंदर गए. बोथरे ने कहा, "उसने एक काली जैकेट पहनी हुई थी और ऐसा लगता है कि उसने जैकेट के हुड से जुड़ी स्ट्रिंग को वॉशरूम में एक नल से जोड़ दिया और खुद का गला घोंटने की कोशिश की. उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां 5-10 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई."
एक बयान के अनुसार, मामले में निलंबित किए गए 5 पुलिसकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है. इस बीच अल्ताफ के पिता चांद मियां ने कहा, "मैंने अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया. लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बेटे को मारा गया है."एक अन्य रिश्तेदार ने सवाल किया कि कोई व्यक्ति पानी के नल से कैसे लटक सकता है. 'मृतक की लंबाई क्या है और नल की ऊंचाई क्या है?'
गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि देश के सभी पुलिस थानों और सीबीआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय सहित जांच एजेंसियों को नाइट विजन और ऑडियो रिकॉडिर्ंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. कोर्ट ने कहा कि राज्यों को सभी पुलिस थानों में ऑडियो वाले कैमरे लगाने होंगे.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 10, 2021 02:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

