Uttar Pradesh: गलत शिकायत दर्ज कराने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता को नोटिस
उत्तर प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट के खिलाफ वर्ष 2018 में गलत शिकायत दर्ज कराने के कारण प्रदेश लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा ने आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
लखनऊ, 31 जनवरी : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पूर्व सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट (Arvind Singh Bisht) के खिलाफ वर्ष 2018 में गलत शिकायत दर्ज कराने के कारण प्रदेश लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा ने आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. अरविंद सिंह बिष्ट पत्रकार भी रहे हैं. वह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार हैं. उनकी बेटी अपर्णा की शादी मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक से हुई है. उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 की धारा 13 के तहत गलत एवं दुर्भावनापूर्ण शिकायत दर्ज कराने के कारण उर्वशी शर्मा की सिक्योरिटी मनी भी जब्त कर ली गई है.
अपनी शिकयत में शर्मा ने यह आरोप लगाया था कि सूचना अधिकार कानून (RTI) के नियमों के अनुरूप बिष्ट मामलों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) से जमीन ले रहे हैं.
इस शिकायत के बाद लोकायुक्त ने एलडीए को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. इसके बाद लोकायुक्त ने कहा कि इस मामले में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है. यह भी पढ़ें : आरटीआई कार्यकर्ता ने न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष लंबित अंतरिम जमानत याचिकाओं का विवरण मांगा
बहरहाल, कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि एलडीए और सरकार के जवाब के आधार पर शर्मा की शिकायत पर आगे किसी भी प्रकार की कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है. साथ ही शर्मा से यह भी पूछा गया है कि क्या उन्होंने किसी गलत मंशा से यह शिकायत दर्ज करवाई थी. शर्मा की शिकायत को पूरी तरह खारिज करते हुए लोकायुक्त ने उनसे यह स्पष्टीकरण मांगा है कि गलत व निराधार शिकायत दर्ज करवाने के कारण उनके खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए. उनसे 22 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है. जिस धारा के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई है, उसमें अगर वो दोषी पाई जाती हैं तो तीन वर्ष की कैद और जुर्माने का भी प्रावधान है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 31, 2021 01:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

