UP Electricity Strike: यूपी के हड़ताली बिजलीकर्मियों का कटेगा एक माह का वेतन, और पेंशन रोकने का आदेश जारी
इसके पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य में बिजली हड़ताल के खिलाफ अदालत के निर्देशों की अवमानना करते हुए हड़ताल का आह्वान करने वालों के वेतन/पेंशन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था.
लखनऊ, 27 मार्च: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (Power Corporation Limited) ने 16 से 19 मार्च के बीच 72 घंटे की हड़ताल का नेतृत्व करने वाले विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं का एक महीने का वेतन/पेंशन रोकने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए हैं. इसके पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य में बिजली हड़ताल के खिलाफ अदालत के निर्देशों की अवमानना करते हुए हड़ताल का आह्वान करने वालों के वेतन/पेंशन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. यह भी पढ़ें: UP Electricity Strike: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से बिजली हड़ताल से हुए आर्थिक और अन्य नुकसान के बारे में पूछा
यूपीपीसीएल के निदेशक, कार्मिक प्रबंधन और प्रशासन, एमएसडी भट्टमिश्रा ने कहा कि आदेश में उल्लेख किया गया है, गैर-याचिकाकर्ताओं में से सेवारत कर्मचारियों के लिए, एक महीने का वेतन उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक लंबित रखा जाना है और यह डिस्कॉम और मुख्यालय के निदेशक (वित्त) द्वारा सुनिश्चित किया जाना है.
आदेश में संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि हड़ताल के दौरान बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित माना जाए.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 27, 2023 10:27 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

