PAN-Aadhaar Linking Deadline Ends Today: पैन-आधार लिंक करने का आज आखिरी मौका, नहीं किया तो कर लें वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान, यहां जानें पैन कार्ड को आधार से कैसे करें लिंक

31 मार्च, 2022 से, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा को बार-बार बढ़ाया था; हालाँकि, यह अनिश्चित है कि सीबीडीटी आज एक बार फिर ऐसा करेगा या नहीं. इसलिए, यदि आपने पहले से नहीं किया है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप तुरंत अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करें.

PAN-Aadhar Link (Photo: PTI)

PAN-Aadhaar Linking Deadline Ends Today: अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार से जोड़ने का आज आखिरी दिन है, यदि 1 जुलाई तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. इसे फिर से एक्टिवेट कराने के लिए रुपये का शुल्क देना होगा. अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जो एनएसडीएल साइट पर किया जा सकता है. विशेष रूप से, आयकर विभाग तब तक टैक्स रिटर्न संसाधित नहीं करेगा जब तक कि आपका पैन और आधार जुड़ा न हो. यह भी पढ़ें: आपका पैन-आधार के साथ लिंक है या नहीं? ऐसे करें चेक; ये हैं सिंपल स्टेप्स

पैन और आधार को ऑनलाइन कैसे लिंक करें? How to Link PAN and Aadhaar Online?

अगर पैन और आधार लिंक नहीं हुए तो क्या होगा? What Will Happen If PAN and Aadhaar Are Not Linked?

31 मार्च, 2022 से, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा को बार-बार बढ़ाया था; हालाँकि, यह अनिश्चित है कि सीबीडीटी आज एक बार फिर ऐसा करेगा या नहीं.

इसलिए, यदि आपने पहले से नहीं किया है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप तुरंत अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करें.

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