PAN-Aadhaar Linking Deadline Ends Today: पैन-आधार लिंक करने का आज आखिरी मौका, नहीं किया तो कर लें वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान, यहां जानें पैन कार्ड को आधार से कैसे करें लिंक
31 मार्च, 2022 से, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा को बार-बार बढ़ाया था; हालाँकि, यह अनिश्चित है कि सीबीडीटी आज एक बार फिर ऐसा करेगा या नहीं. इसलिए, यदि आपने पहले से नहीं किया है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप तुरंत अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करें.
PAN-Aadhaar Linking Deadline Ends Today: अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार से जोड़ने का आज आखिरी दिन है, यदि 1 जुलाई तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. इसे फिर से एक्टिवेट कराने के लिए रुपये का शुल्क देना होगा. अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जो एनएसडीएल साइट पर किया जा सकता है. विशेष रूप से, आयकर विभाग तब तक टैक्स रिटर्न संसाधित नहीं करेगा जब तक कि आपका पैन और आधार जुड़ा न हो. यह भी पढ़ें: आपका पैन-आधार के साथ लिंक है या नहीं? ऐसे करें चेक; ये हैं सिंपल स्टेप्स
पैन और आधार को ऑनलाइन कैसे लिंक करें? How to Link PAN and Aadhaar Online?
- आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
- आयकर पोर्टल तक पहुंचने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करें.
एक पॉप-अप विंडो खुलेगा.
- यदि नहीं, तो मेनू बार से प्रोफ़ाइल सेटिंग्स के अंतर्गत 'लिंक आधार' विकल्प को चुने
एक और विंडो खुलेगी.
- दिए गए रिक्त स्थान में अपना नाम, सेलफोन नंबर, पैन नंबर और आधार जानकारी दर्ज करें.सूचना
- सत्यापन के बाद "मैं अपने आधार विवरण को सत्यापित करने के लिए सहमत हूं" चुनें.
- अब 'जारी रखें' बटन दबाएँ.
- पंजीकरण करते समय आपके द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा.
- स्क्रीन पर फ़ील्ड भरें, फिर "सत्यापित करें" पर क्लिक करें.
- देर से भरने के लिए आपको फाइन भरना होगा, उसके बाद आपका पैन और आधार पूरी तरह से लिंक हो जाएगा.
अगर पैन और आधार लिंक नहीं हुए तो क्या होगा? What Will Happen If PAN and Aadhaar Are Not Linked?
- आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है.
- लंबित रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं होगी.
- आपके टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है.
- फौल्टी रिटर्न से जुड़े चल रहे मामलों पर प्रभाव
- रीपेमेंट ब्याज के अधीन नहीं होगा.
- टीडीएस और टीसीएस उच्च दर पर जमा किया जाएगा.
- बैंकिंग लेनदेन पर भी असर पड़ेगा.
31 मार्च, 2022 से, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा को बार-बार बढ़ाया था; हालाँकि, यह अनिश्चित है कि सीबीडीटी आज एक बार फिर ऐसा करेगा या नहीं.
इसलिए, यदि आपने पहले से नहीं किया है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप तुरंत अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करें.